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आगरा-मथुरा-गाजियाबादगर्भवती महिला को घर से निकाला, विवाहिता ने पति और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप"

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गर्भवती महिला को घर से निकाला, विवाहिता ने पति और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप"

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Peptech Time, Chhatarpur
16 अगस्त 2025, 12:28 pm IST
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गाजीपुर: उत्तराखंड के बुगवाला गांव की एक विवाहिता महिला ने गाजीपुर के सोनाडी गांव के सत्यम राय और उनके परिवार पर धोखाधड़ी, धमकी और जबरन विवाह के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता, जो पहले से शादीशुदा और दो बच्चों की मां है। महिला ने गाजीपुर के भांवरकोल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 352 (आपराधिक धमकी), 351(3) (धोखाधड़ी), 81 (जबरन विवाह), और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। किराए के मकान से शुरू हुई मुलाकात पीड़िता ने बताया कि उनकी मुलाकात सत्यम राय से तब हुई, जब वह किराए के मकान में रह रही थीं। सत्यम ने उनका पीछा करना शुरू किया और बाद में फोन पर बातचीत शुरू की। जब पीड़िता ने बातचीत से इनकार किया, तो सत्यम ने उनके पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण पीड़िता ने उसकी बात मानना शुरू कर दिया। जबरन शादी और धोखा सत्यम ने पीड़िता से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे वह प्रेम में अंधी होकर मान गईं। दोनों की शादी वाराणसी के कामाख्या मंदिर में हुई। हालांकि, बाद में एक वकील ने बताया कि पीड़िता के पहले पति के जीवित होने के कारण यह शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। शादी के बाद सत्यम और पीड़िता लखनऊ में साथ रहने लगे। जेवर हड़पने का आरोप सत्यम ने पीड़िता से उनके पति द्वारा दिए गए सभी जेवर अपनी बहन के कथित ऑपरेशन के बहाने ले लिए। बाद में पीड़िता को पता चला कि सत्यम की बहन बीमार थी ही नहीं। जब पीड़िता ने अपने जेवर वापस मांगे, तो सत्यम की बहन ने केवल दो हजार रुपये दिए और बाकी जेवर खर्च होने की बात कही। धमकी और प्रताड़ना कुछ समय बाद सत्यम के पिता और चाचा ने पीड़िता को 5 लाख रुपये लेकर सत्यम को छोड़ने की धमकी दी। उस समय पीड़िता सात महीने की गर्भवती थीं। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो उन्हें गालियां देकर घर से भगा दिया गया। इस घटना ने पीड़िता को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। पुलिस कार्रवाई और जांच पीड़िता की शिकायत के आधार पर गाजीपुर के भांवरकोल थाने में सत्यम राय और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352, 351(3), 81, और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन पड़ताल की जा रही है और सभी आरोपों की सत्यता की जांच की जाएगी।

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