logo

ख़ास ख़बर
महाराष्ट्रक्रिकेट खेलते-खेलते बना खून का खेल, समीर खेश ने अविनाश को ट्रक से कुचला

ADVERTISEMENT

क्रिकेट खेलते-खेलते बना खून का खेल, समीर खेश ने अविनाश को ट्रक से कुचला

Post Media
News Logo
Peptech Time, Chhatarpur
19 अगस्त 2025, 07:09 am IST
Share on FacebookShare on WhatsAppShare on Twitter/X
Copy Link

Advertisement

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे में एक 17 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। घटना पुणे से लगभग 25 किलोमीटर दूर भोर तालुका के वेलु में हुई। विवाद क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि दो गुट आमने-सामने आ गए। लड़के की टेम्पो ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई। लड़के की हत्या के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मरने वाले लड़के का नाम अविनाश सतपुते था। अविनाश कटराज का रहने वाला था। राजगढ़ पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर तुकाराम राठौड़ ने बताया कि इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश करके 20 अगस्त तक पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वेलु के रहने वाले हैं ये आरोपी पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी समीर शेख (25), अनिकेत शिंदे (24), सूरज पवार (28), तनवीर पांगरे (18), और दिगंबर पांगरे (25) हैं। ये सभी आरोपी वेलु के ही रहने वाले हैं। समझौते के लिए बुलाया पुलिस ने बताया कि झगड़े के बाद पांचों लोगों ने अविनाश सतपुते को समझौता करने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि बातचीत से मामला निपटा लेते हैं। उसके बाद अविनाश अपने तीन दोस्तों के साथ वेलु फाटा के पास पहुंचा। यहां पर दोनों पक्षों के बीच फिर झड़प होने लगी। छोटे वाहन से बचा तो बड़े से रौंदा वेलु फाटा में एक सर्विस रोड के पास दोनों गुटों में बहस हुई। पुलिस ने बताया कि पहले आरोपियों ने टेम्पो ट्रैवलर से लड़कों को मारने की कोशिश की अविनाश और उसके दोस्त भागने लगे। इस दौरान वे बच गए लेकिन आरोपियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लगभग दस मिनट बाद आरोपी एक बड़ा टेम्पो ट्रक लेकर आए और अविनाश को टक्कर मार दी। उसके बाद उसे ट्रक से रौंद दिया। अविनाश के सीने और पैरों में चोटें आईं। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अविनाश की मां ने दर्ज कराई शिकायत राजगढ़ पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) (हत्या), 109 (हत्या का प्रयास), 189(2) (गैरकानूनी सभा), और 191(2) (दंगा) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि केस अविनाश की मां की ओर से दी गई तहरीर पर दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने बताया कि जांच के बाद सामने आया है कि दोनों गुटों के सदस्यों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अविनाश के तीन दोस्तों पर भी दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उनके पास से तलवार मिली हैं।

Today In JP Cinema, Chhatarpur (M.P.)