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छतरपुर में दामोदर यादव के कार्यक्रम की अनुमति पर आया बड़ा फैसला, जानिए क्या हुआ फैसला...?

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28 फ़रवरी 2026, 05:06 pm IST
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छतरपुर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मध्य प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया के प्रस्तावित छतरपुर दौरे और एक दिवसीय कार्यक्रम को जिला प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कार्यक्रम 01 मार्च 2026 (रविवार) को शहर के अटल सभागार भवन में आयोजित किया जाएगा। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष संतोष रैदास द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए प्रशासन ने कड़े नियमों और सुरक्षा मानकों के साथ इस आयोजन की अनुमति प्रदान की है।


रैली का मार्ग और समय हुआ निर्धारित

प्रशासन द्वारा जारी अनुमति के अनुसार, कार्यक्रम का समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 15:00 (3 बजे) तक तय किया गया है। रैली के लिए एक निश्चित रूट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत कार्यकर्ता सागर रोड से शुरू होकर विजावर नाका पहुंचेंगे और वहां से कार्यक्रम स्थल अटल सभागार की ओर सभा के लिए प्रस्थान करेंगे। सभा समापन के पश्चात वापसी का मार्ग विजावर नाका से चौबे तिराहा और बस स्टैंड होते हुए नौगांव की ओर तय किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आयोजक केवल इसी निर्धारित मार्ग का उपयोग करेंगे और किसी भी स्थिति में अन्य रास्तों पर शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।


भड़काऊ भाषण और डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त शर्तें लागू की हैं। कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक या भड़काऊ भाषण, नारे और ऐसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जिससे किसी जाति, धर्म या संप्रदाय की भावनाएं आहत हों। माननीय उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के आदेशों का हवाला देते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरे आयोजन के दौरान डीजे (DJ) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही, पूरे कार्यक्रम की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यदि मंच से किसी भी प्रकार की वैमनस्य फैलाने वाली बात कही जाती है, तो अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त मानकर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


हथियारों के प्रदर्शन और पुतला दहन पर सख्त मनाही

सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रैली या सभा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, फरसा, चाकू, तलवार या लाठी लेकर शामिल नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति या संस्था का पुतला दहन करना भी सर्वथा वर्जित रहेगा। प्रदर्शन के दौरान ईंट, पत्थर या सोडा वाटर की बोतलें जैसी सामग्री एकत्रित करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके अलावा, आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि साप्ताहिक बाजार, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आवश्यक वाहनों का रास्ता किसी भी सूरत में बाधित न हो।


नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो आयोजकों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम को भी अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह अनुमति नगर पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारियों के सकारात्मक अभिमत के बाद ही सशर्त प्रदान की गई है।

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