नौगांव, छतरपुर, डेस्क। नौगांव सहित छतरपुर जिले के कई शराब ठेकों का संचालन करने वाले टीकमगढ़ जिले के पलेरा निवासी शराब कारोबारी शिवम मिश्रा के खिलाफ टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने बड़ा कड़ा कदम उठाया है। टीकमगढ़ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए शिवम मिश्रा को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है।

इस जिला बदर आदेश का सीधा असर नौगांव व छतरपुर जिले पर पड़ेगा, क्योंकि आदेश के तहत शिवम मिश्रा के टीकमगढ़, छतरपुर, सागर (मध्य प्रदेश) और ललितपुर (उत्तर प्रदेश) जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।


दिगौड़ा पुलिस की रिपोर्ट पर हुई बड़ी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि शिवम मिश्रा से जुड़े शराब ठेकों की आड़ में टीकमगढ़ के सीमावर्ती गांवों तक मोटरसाइकिलों से अवैध शराब (पैकारी) पहुंचाई जा रही है। गांव-गांव शराब की पेटियां सप्लाई होने से क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। दिगौड़ा पुलिस द्वारा तैयार किए गए विस्तृत प्रतिवेदन के आधार पर टीकमगढ़ एसपी ने कलेक्टर को कार्रवाई की अनुशंसा की, जिस पर जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर का यह कठोर आदेश पारित किया।


नौगांव में भी उठते रहे हैं अवैध शराब परिवहन के सवाल

नौगांव क्षेत्र में शिवम मिश्रा के समूह द्वारा संचालित शराब दुकानों को लेकर भी आबकारी विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। अप्रैल माह में ठेका शुरू होने के बाद से अब तक करीब आधा दर्जन बार बाइकों से गांव-गांव शराब की पेटियां ले जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। हाल ही में गुरुवार को भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बाइक पर शराब की पेटियां लादकर ले जाता व्यक्ति इसे शिवम मिश्रा के समूह की शराब बता रहा था। लगातार वायरल हो रहे इन वीडियो के कारण गांवों में अवैध बिक्री के गंभीर आरोप लग रहे हैं।


ठेके चलते रहेंगे, लेकिन खुद नहीं आ सकेंगे शिवम मिश्रा

कानूनी जानकारों के अनुसार, जिला बदर की कार्रवाई व्यक्ति विशेष पर लागू होती है, न कि उसके द्वारा संचालित वैध शराब लाइसेंस पर। इसलिए नौगांव के मंडी स्थित अर्जुन पैलेस क्षेत्र की शराब दुकान, मऊसहानियां, महेबा, दौनी और लुगासी सहित अन्य स्थानों पर संचालित शराब दुकानों का कामकाज उनके पार्टनर, मैनेजर या कर्मचारी संभालते रहेंगे। हालांकि, शिवम मिश्रा स्वयं प्रतिबंध की एक माह की अवधि के दौरान इनमें से किसी भी शराब दुकान या उल्लेखित चारों जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।


सीमा में दिखने पर होगी तत्काल गिरफ्तारी

प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिबंध अवधि के दौरान शिवम मिश्रा नौगांव, छतरपुर, सागर या ललितपुर जिले की सीमा में कहीं भी पाए जाते हैं, तो पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करेगी।