छतरपुर, सुबोध त्रिपाठी। विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) छतरपुर ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती कविता वर्मा की अदालत ने 24 अगस्त 2026 को यह फैसला सुनाया।


मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अदालत ने आरोपी हरिशंकर उर्फ हरी पटेल (उम्र 40 वर्ष) को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड और भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) में 1 माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने 25 मई 2025 को थाना गढ़ीमलहरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 9 वर्षीय बच्ची जब गांव के पीछे शौच के लिए गई थी, तब आरोपी हरिशंकर उर्फ हरी पटेल ने उसे रोककर बुरी नियत से पकड़ लिया था। सूचना पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता व अन्य सभी साक्षीगण के कथन दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई के बाद मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया।


मामले की विवेचना निरीक्षक रीता सिंह द्वारा की गई थी। न्यायालय में विचारण के दौरान शासन की ओर से अभियोजन पक्ष ने कुल 6 गवाहों का परीक्षण कराया और 7 दस्तावेजों को प्रदर्शित एवं प्रमाणित कराया। अदालत ने समक्ष प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों और अंतिम तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।