छतरपुर। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर लोकायुक्त कार्रवाई के बाद सहायक ग्रेड-3 राजन श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राजन श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बिजावर को पूर्व में कलेक्टर के आदेश से कार्यालय तहसीलदार, तहसील बक्सवाहा में रिडिप्लॉय किया गया था। लोकायुक्त कार्यालय सागर द्वारा 16 सितंबर 2026 को उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा-7 के तहत कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 26 दर्ज किया गया।
तहसीलदार बक्सवाहा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. अनिल कुमार मिश्रा द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत राजन श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, अनुभाग छतरपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।




