टीकमगढ़, मोहसिन अहमद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नगर पालिका की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक को उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) से बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। अदालत ने उनके प्रकरण में पक्ष में फैसला सुनाते हुए शासन द्वारा की गई पूर्व कार्रवाई पर स्टे (रोक) दे दिया है। इस न्यायिक आदेश के बाद अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक के एक बार फिर टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है, जिससे उनके समर्थकों और राजनीतिक खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है।


राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की प्रक्रिया को किया स्थगित

हाईकोर्ट के फैसले और विधिक परिस्थितियों के दृष्टिगत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव सहित नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष-2026 (पूर्वार्द्ध) को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा जारी पत्र के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) टीकमगढ़ ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को इस संबंध में आधिकारिक व लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं।


नियम 23 व 11क के तहत नए सिरे से री-शेड्यूल होगा निर्वाचन कार्यक्रम

जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी आदेश पत्र के अनुसार, मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 23 सहपठित नियम 11क के अनुक्रम में नगरीय निकायों के इस उप निर्वाचन को अब नए सिरे से री-शेड्यूल (Reschedule) किया जाएगा। आयोग द्वारा आगामी समय में परिस्थितियों की समीक्षा कर नवीन निर्वाचन कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसकी अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।


जिले में चुनावी गतिविधियों पर लगी रोक, नई अधिसूचना का इंतजार

राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुपालन में टीकमगढ़ जिले में फिलहाल नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष-2026 को लेकर नामांकन या अन्य किसी भी चुनावी प्रक्रिया की कोई आधिकारिक सूचना या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आयोग की ओर से आगामी आदेश और नया शेड्यूल जारी होने के बाद ही चुनाव से जुड़ी अगली कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तब तक के लिए उपचुनाव की समस्त प्रक्रियाएं पूर्णतः स्थगित रहेंगी।


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