छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले अंतर्गत हरपालपुर कस्बे में अवैध रूप से संचालित पान मसाला गोदाम के मामले में प्रशासन ने अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की विधिवत शिकायत पर हरपालपुर थाना पुलिस ने गोदाम संचालक अवधेश यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जांच के दौरान पान मसाले में स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक और प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग किए जाने तथा बिना किसी वैध लाइसेंस के बड़े पैमाने पर निर्माण व भंडारण का खुलासा हुआ था।
एसडीएम नौगांव के जांच दल ने की थी छापेमारी, सील हुआ था गोदाम
पूरा मामला 14 अक्टूबर का है, जब छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीना के सख्त निर्देशों के अनुपालन में एसडीएम नौगांव द्वारा गठित विशेष जांच दल ने हरपालपुर के सरसेड़ रोड, वार्ड क्रमांक-1 स्थित संदिग्ध गोदाम पर आकस्मिक दबिश दी थी। जांच के दौरान पाया गया कि संचालक बिना किसी वैध खाद्य लाइसेंस और वैधानिक अनुमति के पान मसाले का अवैध निर्माण व पैकेजिंग कर रहा था। नियमों के घोर उल्लंघन पर प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई करते हुए गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया था।
भारी मात्रा में ब्रांडेड पैकेट, खुली सामग्री और पैकेजिंग बंडल जब्त
कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा दल ने गोदाम से भारी मात्रा में तैयार माल और कच्ची सामग्री बरामद की थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन के अनुसार, मौके से 'लहर सुप्रीम पान मसाला' के 100 पैकेट, 'सर्कस पान मसाला' के 50 पैकेट, 'पहेली क्लासिक सुपर ब्लेंडेड प्रीमियम पान मसाला' के 25 पैकेट, खुले मसाले की 55 बोरियां और विभिन्न ब्रांड्स की पैकेजिंग सामग्री के 250 बंडल जब्त किए गए थे। विभिन्न ब्रांडों के तैयार नमूनों तथा खुले मसाले के सैंपल सील कर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे।
प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल स्वीकारा, पुलिस ने दर्ज किया केस
पूछताछ और प्रारंभिक जांच के दौरान गोदाम संचालक ने स्वीकार किया कि वह पान मसाले के निर्माण में सुपारी, चूना, इलायची के साथ-साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण करता था। खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत पान मसाले में मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित और दंडात्मक श्रेणी में आता है, क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। इसके उपरांत 22 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन ने हरपालपुर थाने में लिखित प्रतिवेदन सौंपा, जिसके आधार पर पुलिस ने 45 वर्षीय संचालक अवधेश यादव (निवासी ग्राम गुडो, थाना हरपालपुर) के खिलाफ बीएनएस की धारा 271, 274, 275 एवं 318(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया।















