उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतर्गत आने वाले बड़नगर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान एक बेहद हैरान करने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। आमतौर पर धार्मिक और सामाजिक जुलूसों में आपसी सौहार्द, शांति और सांस्कृतिक वैभव की मिसाल पेश करने वाली झांकियां बनाई जाती हैं, लेकिन यहां बड़नगर के अडान मोहल्ले से निकले जुलूस में सार्वजनिक सुरक्षा को ताक पर रखकर दहशत पैदा करने वाला नजारा प्रदर्शित किया गया।
जुलूस के दौरान एक यात्री वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटकाया गया और फिर उसमें अचानक जोरदार धमाका कर उसे ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी विवादित घटना बीती 23 जून 2026 की रात की बताई जा रही है। उज्जैन जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बड़नगर के अड़ान मोहल्ले में मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद और स्थानीय लोग शामिल थे। इसी दौरान भीड़ के बीच एक वैन (टाटा मैजिक) को क्रेन की मदद से हवा में काफी ऊपर उठाया गया।
जिस वक्त यह गाड़ी हवा में लटकी हुई थी, उसी दौरान उस पर दो युवक खड़े होकर लाल रंग के झंडे लहरा रहे थे और नीचे मौजूद भीड़ नारेबाज़ी कर रही थी। इसके ठीक बाद वैन के भीतर एक जोरदार विस्फोट किया गया, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वैन को ब्लास्ट से उड़ाया गया, उस पर 'ले फिर आ गए...' लिखा हुआ था।
इंस्टाग्राम पर रील बनाकर किया गया था शेयर, जांच में जुटी साइबर सेल
इस खतरनाक और जानलेवा स्टंट की गूंज तब और तेज हो गई, जब इस पूरी वारदात का वीडियो 'परवेज एडिट्स-2.0' नामक एक इंस्टाग्राम आईडी पर बकायदा रील बनाकर शेयर किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में कार में हुए विस्फोट के अलावा अलग-अलग कोणों से ब्लास्ट के विचलित करने वाले दृश्यों को प्रदर्शित किया गया था, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। वीडियो वायरल होते ही स्थानीय नागरिकों ने सार्वजनिक स्थल पर इस तरह के बारूद और क्रेन के अवैध इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए, जिसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने वीडियो को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
प्रशासनिक रुख: घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह बिना अनुमति के क्रेन और विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर तमाशा दिखाना सीधे तौर पर सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डालने जैसा गंभीर कृत्य है, जिसे जिला प्रशासन और पुलिस ने कानून का खुला उल्लंघन माना है।
एडिशनल एसपी ने की पुष्टि, आयोजक और क्रेन मालिक सहित 4 पर FIR दर्ज
मामले की संवेदनशीलता और जनता के बीच फैले आक्रोश को देखते हुए उज्जैन के एडिशनल एसपी करनदीप सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए सख्त कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अड़ान मोहल्ले में क्रेन और जेसीबी की मदद से गाड़ी को हवा में लटकाकर ब्लास्ट करने के मामले में वीडियो साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है।
पुलिस ने इस खतरनाक कृत्य को अंजाम देने वाले मुख्य आयोजक शोएब खान, गाड़ी के ऊपर खतरनाक तरीके से चढ़कर झंडे लहराने वाले दोनों युवकों तालीम खान और जाहिद खान, तथा बिना अनुमति के क्रेन उपलब्ध कराने वाले क्रेन मालिक गोपाल माली को नामजद आरोपी बनाया है। इन चारों ही आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 285, 286 और 287 के तहत गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि धार्मिक आयोजनों की आड़ में किसी भी प्रकार की दहशतगर्दी, स्टंटबाजी या अवैध रूप से विस्फोटक का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

