छतरपुर। कलेक्टर मृणाल मीना ने जनसुनवाई में प्राप्त कृषक की शिकायत पर जिसमें समिति प्रबंधक द्वारा कृषक के खाते में अधिक ऋण दर्ज करने के मामले में जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिसमें समिति प्रबंधक को दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है।
दिनांक 25 अगस्त 2026 को जनसुनवाई में ग्राम पनवारी निवासी बुचई लोधी ने समिति प्रबंधक दरवारी लाल अहिरवार के विरुद्ध कृषक के खाते में ₹36,540 अधिक ऋण दर्ज किए जाने संबंधी शिकायत कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शाखा घुवारा के शाखा प्रबंधक को जांच अधिकारी नियुक्त कर प्रकरण की जांच कराई गई।
जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर समिति प्रबंधक दरवारी लाल अहिरवार को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर बैंक द्वारा आदेश कर 05 सितंबर 2026 को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बैंक प्रधान कार्यालय, छतरपुर निर्धारित किया गया है।
कृषकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और समिति का कार्य सुचारू रूप से संचालित होता रहे, इसके लिए रामकिशुन लोधी को आगामी आदेश तक समिति पनवारी में समिति प्रबंधक के पद पर पदस्थ किया गया है।
साथ ही स्पष्ट किया गया है कि कृषकों से संबंधित शिकायतों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा नियम विरुद्ध कार्य पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।




