पन्ना। खेत जोतने-बोने के छोटे से विवाद को लेकर हुए मारपीट के मामले में जिला कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आरोपी रामबहोरी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

घटना क्या थी?

दिनांक 3 जुलाई 2024 को सुबह करीब 6 बजे फरियादी बुद्धू अपने ट्रैक्टर से छिरहा हार स्थित खेत में बुवाई कर रहा था। तभी रामबहोरी डंडा लेकर वहां पहुंचा और दावा करने लगा कि खेत उसका है। जब बुद्धू ने विरोध किया तो रामबहोरी ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

बुद्धू के मना करने पर रामबहोरी ने लाठी-डंडे से उसकी पीठ, कमर, पखौरा, बाएं हाथ की कोहनी और दाएं हाथ के घुटने पर जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे बाईं आंख के ऊपर भौंह भी फट गई। फरियादी के चिल्लाने पर ट्रैक्टर ड्राइवर रंजीत साहू और रामकिशोर मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया।

जाते वक्त रामबहोरी ने धमकी दी- “आज तो बचा लिया, दोबारा खेत जोतोगे तो जान से मार दूंगा।”

पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई

फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गुनौर में मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और फरियादी की एक्स-रे रिपोर्ट में फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर धारा 117(2) बीएनएस जोड़ी गई।

माननीय न्यायालय (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पन्ना) की श्रीमती बिंदु पटेल की अदालत में मामले का पूर्ण विचारण हुआ। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री दीपका पटेल ने साक्ष्यों को क्रमबद्ध तरीके से पेश किया।

कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों, साक्ष्यों और न्यायिक दृष्टांतों को मानते हुए आरोपी रामबहोरी को दोषी करार दिया और बीएनएस की धारा 117(2) के तहत 01 वर्ष सश्रम कारावास1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

कार्यालय जिला अभियोजन संचालनालय, पन्ना के सहायक मीडिया प्रभारी रोहित गुप्ता ने इस जानकारी की पुष्टि की।