बकस्वाहा, राजू दुबे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा कस्बे में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर मृणाल मीना के सख्त निर्देशों के अनुपालन में गुरुवार, 22 अक्टूबर को राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बक्सवाहा स्थित राधा रानी दूध डेयरी के मिल्क कलेक्शन सेंटर पर औचक छापा मारा। निरीक्षण के दौरान यह प्रतिष्ठान बिना किसी वैध लाइसेंस और अनिवार्य पंजीयन के अवैध रूप से संचालित पाया गया। नियमों के घोर उल्लंघन पर संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सेंटर को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से शटडाउन करा दिया है।
बिना पंजीयन और लाइसेंस के हो रहा था संचालन, दूध का नमूना जांच में भेजा
राजस्व और खाद्य सुरक्षा अमले की टीम जब मौके पर पहुंची, तो राधा रानी दूध डेयरी के मिल्क कलेक्शन सेंटर के संचालक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अनिवार्य दस्तावेज, लाइसेंस अथवा पंजीयन प्रस्तुत करने में पूरी तरह असमर्थ रहे। मौके पर दूध संकलन और वितरण की प्रक्रिया बिना किसी वैधानिक अनुमति के जारी थी। प्रशासन की टीम ने न केवल सेंटर की गतिविधियों को तुरंत बंद कराया, बल्कि गुणवत्ता और मिलावट की आशंका की पड़ताल के लिए मौके से दूध के नमूने (सैंपल) विधिवत सील कर राज्य प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं।
तहसीलदार त्रिलोक सिंह पोषाम और खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीतू खरे के नेतृत्व में दबिश
यह औचक कार्रवाई तहसीलदार त्रिलोक सिंह पोषाम तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीतू खरे के संयुक्त नेतृत्व में गठित विशेष दल द्वारा संपन्न की गई। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान के समस्त उपकरणों, भंडारण व्यवस्था और स्वच्छता मानकों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक निर्धारित मानकों के तहत आवश्यक अनुमति और लाइसेंस प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक इस केंद्र से किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं करने दी जाएगी।
मिलावटखोरों और बिना लाइसेंस कारोबारियों में मचा हड़कंप
त्योहारी सीजन के मद्देनजर दुग्ध उत्पादों और खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए की गई इस कार्रवाई से बक्सवाहा सहित समूचे क्षेत्र के डेयरी संचालकों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है कि वे अपने संस्थानों का विधिवत पंजीयन कराएं और स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करें। बिना अनुमति अथवा मिलावटी सामग्री बेचने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।















