पन्ना। तेज गति और लापरवाही से ट्रक चलाकर सड़क दुर्घटना कारित करने वाले चालक को न्यायालय ने कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना भूपेन्द्र सिंह की अदालत ने आरोपी रामबरन सिंह राठौर को धारा 338 भादंसं में 6 माह का कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 279 भादंसं में 1 माह का कारावास और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।


अभियोजन के अनुसार 5 मई 2026 को शाम करीब 4 बजे ग्राम विष्णु मानिकपुर में लल्ला उर्फ अमित अपने घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी रामबरन सिंह राठौर ट्रक क्रमांक एमपी 07 जीए 3068 को सतना की ओर से तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया और बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में लल्ला को गंभीर चोटें आईं।


घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सलेहा में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों और तर्कों के माध्यम से आरोपी का अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया।


अभियोजन के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोनों धाराओं में कुल 7 माह के कारावास और 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमन चौबे ने की। मामले की जानकारी जिला अभियोजन कार्यालय पन्ना के मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने दी।