मुंबई। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के उन मतदाताओं को एक नया अवसर दिया है, जिनके नाम मतदाता सूची के मसौदे में शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उन्हें एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट) श्रेणी में रखा गया था, जबकि घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान उन्हें फॉर्म भी दिए गए थे।महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का मसौदा (ड्राफ्ट) 31 अगस्त, 2026 को जारी किया गया था।
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम द्वारा जारी बयान के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम केवल एएसडीडी श्रेणी में होने के कारण मसौदा सूची से हटा दिए गए थे। वे अब भरा हुआ 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (विवरण फॉर्म) अपने संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास जमा कर सकते हैं।
पुराने विवरणों वाला पहले से भरा हुआ 'एन्यूमरेशन फॉर्म' ईसीआईनेट के माध्यम से ईआरओ को उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी और ईआरओ, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को निर्देश देंगे कि वे इन फॉर्मों को सीधे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (वॉट्सऐप, ईमेल, एसएमएस) के जरिए मतदाताओं तक पहुंचाएं।
मतदाता आधिकारिक वेबसाइटों या ईसीआईनेट पोर्टल पर अपना ईपीक नंबर दर्ज करके भी इन फॉर्मों को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या भर सकते हैं।
बीएलओ स्थानीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अन्य निवासियों और 'रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन' (आरडब्ल्यूए) के साथ मिलकर प्रभावित मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में मदद करेंगे।
जो मतदाता अपने मूल निवास स्थान से कहीं और नहीं गए हैं, उन्हें 'एनेक्सचर-बी' घोषणा-पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वे पहले अपना फॉर्म क्यों नहीं जमा कर पाए थे।
जो मतदाता अपने मूल पते से कहीं और चले गए हैं, उन्हें 'एनेक्सचर-सी' का उपयोग करके अपने नए पते और विधानसभा क्षेत्र का विवरण देना होगा। ये आवेदन उनके वर्तमान निवास स्थान के ईआरओ/एईआरओ के पास जमा किए जा सकते हैं।
एएसडीडी मतदाताओं की सूची महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है।
ऐसे पात्र मतदाता, जिनके नाम एएसडीडी सूची में हैं, और जिन्होंने मसौदा सूची जारी होने के बाद अभी तक फॉर्म-6 नहीं भरा है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भरें।
जिन मतदाताओं ने मसौदा सूची जारी होने के बाद पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा 'एन्यूमरेशन फॉर्म' भरने की आवश्यकता नहीं है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे मदद के लिए तुरंत अपने स्थानीय ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ से संपर्क करें।













