भोपाल/छतरपुर, सुबोध त्रिपाठी। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने पुलिस महकमे में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए राज्य के विभिन्न संवर्गों के सैकड़ों निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर पदोन्नत किया है। गृह विभाग द्वारा सोमवार, 13 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक आदेश (क्रमांक: 301/5548901/2026/बी-4/दो) के अनुसार, इन अधिकारियों को सातवें वेतनमान के लेवल-12 (रूपये 56100-177500/-) में पदोन्नति दी गई है।

इस वृहद पदोन्नति सूची में अकेले निरीक्षक संवर्ग से ही 260 से अधिक अधिकारियों को डीएसपी बनाया गया है, जिसमें छतरपुर जिले के लिए भी अत्यंत गौरवशाली क्षण रहा।


छतरपुर के इन दो अधिकारियों का बढ़ा मान

पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में छतरपुर जिले के दो वरिष्ठ अधिकारियों के नाम विशेष रूप से शामिल हैं, जिससे स्थानीय पुलिस महकमे और उनके शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई है:

  • अरविंद सिंह दांगी: निरीक्षक संवर्ग की सूची में 148वें स्थान पर शामिल अरविंद सिंह दांगी को उनके उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रमोट किया गया है।
  • जितेन्द्र कुमार कोरी वर्मा: इसी संवर्ग में 208वें नंबर पर शामिल जितेन्द्र कुमार कोरी वर्मा ने भी निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक के पद तक का सफर तय कर जिले का नाम रोशन किया है।


विभिन्न संवर्गों में बड़े पैमाने पर प्रमोशन

गृह विभाग के अवर सचिव अन्नू भलावी के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में मुख्य निरीक्षक संवर्ग के अलावा अन्य विंग्स में भी प्रमोशन किए गए हैं:

  • निरीक्षक (विसबल) / कम्पनी कमाण्डर संवर्ग: 54 अधिकारियों को पदोन्नति।
  • रक्षित निरीक्षक (RI) संवर्ग: 30 अधिकारियों को डीएसपी पद पर प्रमोट किया गया।
  • अन्य संवर्ग: विशेष शाखा (16), रेडियो (2), आर्म्स (2), अंगुली चिन्ह (2), शीघ्रलेखक (2) और एम संवर्ग (2) सहित फोटो व क्यू.डी. शाखा के निरीक्षकों को भी उच्च पद का प्रभार सौंपा गया है।


तत्काल प्रभाव से भारमुक्त करने के आदेश

शासन द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, यह पदोन्नति पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के लिए होगी। सभी पदोन्नत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वर्तमान में जिस विभाग या कार्यालय में पदस्थ हैं, वहीं तत्काल प्रभाव से उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करें। इन्हें अपने निम्न पद से तुरंत भारमुक्त कर दिया गया है, जबकि इनके नवीन पदस्थापना (ट्रांसफर) आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।

यह आदेश मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के उपबंधों के तहत जारी किया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका के अंतिम आदेशों के अध्यधीन रहेगा।


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