भोपाल। भोपाल की मॉडल व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में CBI ने 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें ट्विशा की शादी से लेकर उनकी मौत के आखिरी महीनों में हुई मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का सिलसिलेवार ब्योरा दिया गया है। CBI ने इस मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है।
घटनाक्रम और CBI चार्जशीट के मुख्य बिंदु
ट्विशा और समर्थ की मुलाकात फरवरी 2025 में ऑनलाइन डेटिंग ऐप से हुई थी। परिजनों की सहमति के बाद दिसंबर 2025 में दोनों का विवाह हुआ। शादी के बाद समर्थ द्वारा ट्विशा को उनके पुराने रिश्तों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की जाती थीं। साथ ही, आर्थिक स्थिति और अंग्रेजी बोलने/समझने को लेकर भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
अनियोजित प्रेग्नेंसी और बढ़ता विवाद
अप्रैल 2026 में प्रेग्नेंसी की बात सामने आने पर दोनों में तनाव बढ़ गया। 16-17 अप्रैल को अस्पताल में गर्भावस्था की पुष्टि हुई। विवाद बढ़ने पर समर्थ ने अपनी मां गिरिबाला सिंह को इसकी जानकारी दी और ट्विशा के साथ अभद्रता की। ससुराल छोड़ मायके जाना: लगातार प्रताड़ना से तंग आकर 17 अप्रैल को ट्विशा ससुराल छोड़कर राजस्थान स्थित अपने मायके चली गईं। उन्होंने मां को सास द्वारा भी पति का ही पक्ष लेने और प्रताड़ना की बात बताई थी। मायके से लौटने के बाद 12 मई 2026 की रात ट्विशा अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं।
आरोपियों पर दर्ज धाराएं
CBI ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत कड़ी कार्रवाई की है:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 80(2) [दहेज मृत्यु], धारा 85 [क्रूरता], धारा 108 [आत्महत्या के लिए उकसाना] और धारा 3(5) [समान मंशा]।
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम: प्रासंगिक धाराएं शामिल की गई हैं।




