ग्वालियर। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में उज्जैन जिले के बड़नगर थाने में पदस्थ सिपाही राकेश रायकवार के खिलाफ रेप की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी सिपाही पर ग्वालियर में पदस्थ साथी विधवा महिला आरक्षक ने खुद को तलाकशुदा बताकर शादी का झांसा देने, इंदौर के होटल और सरकारी क्वार्टर में 5 साल तक लगातार दुष्कर्म करने तथा अश्लील फोटो-वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने के संगीन आरोप लगाए हैं। मूल रूप से धार जिले के रहने वाले आरोपी आरक्षक के खिलाफ हजीरा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
पति की मौत के बाद मिली थी अनुकंपा नियुक्ति, PTC इंदौर में हुई पहचान
हजीरा थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता पुलिस आवासीय परिसर में रहती है। उसके पति मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही थे, जिनका फरवरी 2020 में निधन हो गया था। पति के असामयिक निधन के बाद शासन ने महिला को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की और उसने दिसंबर 2020 में गुना जिले में बतौर आरक्षक कार्यभार ग्रहण किया। फरवरी से दिसंबर 2021 के बीच महिला आरक्षक पीटीसी (पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज) मूसाखेड़ी, इंदौर में बुनियादी प्रशिक्षण ले रही थी। इसी प्रशिक्षण के दौरान उसकी मुलाकात धार निवासी साथी प्रशिक्षु आरक्षक राकेश रायकवार से हुई। पीड़िता का आरोप है कि राकेश ने उसे अपने झांसे में लेते हुए खुद को कानूनी रूप से तलाकशुदा बताया और शादी का प्रस्ताव रखा। महिला ने उसे पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह विधवा है और उसके दो छोटे बच्चे हैं।
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इंदौर के होटल में पहली बार बनाए संबंध, ग्वालियर क्वार्टर में करता रहा शोषण
पीड़िता के अनुसार, 21 नवंबर 2021 को राकेश उसे विभागीय कार्य और शादी की चर्चा करने के बहाने इंदौर के एक होटल में ले गया। वहां उसने शादी का पक्का भरोसा देकर उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया, तो उसने बहुत जल्द कोर्ट मैरिज करने का वादा कर शांत करा दिया। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद महिला आरक्षक का स्थानांतरण ग्वालियर हो गया, जबकि राकेश की पदस्थापना उज्जैन जिले के बड़नगर थाने में हुई। आरोप है कि वर्ष 2022 से आरोपी राकेश लगातार ग्वालियर स्थित उसके सरकारी आवास (क्वार्टर) पर आता रहा और शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा।
'मेरी पत्नी और तीन बेटियां हैं'... शादी का दबाव बनाने पर दी जान से मारने की धमकी
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 15 जून 2026 को जब राकेश उसके ग्वालियर स्थित क्वार्टर पर पहुंचा, तो उसने पूर्व में कही बातों के आधार पर उसके तलाक के दस्तावेज मांगे और तत्काल विवाह करने का दबाव बनाया। इस पर राकेश अपने वादे से मुकर गया और उसने खुलासा किया कि वह तलाकशुदा नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी और तीन बेटियां हैं जिन्हें वह नहीं छोड़ सकता। जब पीड़िता ने इस धोखे का विरोध किया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, तो आरोपी ने अपना असली रंग दिखाया। आरोप है कि राकेश ने पीड़िता के अंतरंग पलों के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया, रिश्तेदारों और पुलिस विभाग में वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। साथ ही उसने महिला और उसके दोनों मासूम बच्चों को जान से खत्म करने की सीधी धमकी भी दी।
BNS की तीन गंभीर धाराओं में केस दर्ज, विभागीय जांच की तैयारी
हजीरा थाना पुलिस ने पीड़िता की विस्तृत शिकायत और बयानों के आधार पर आरोपी आरक्षक राकेश रायकवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (शादी का झूठा वादा कर या धोखे से संबंध बनाना), 296(b) (अश्लील कृत्य/गाली-गलौज) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस और बड़नगर थाना प्रभारी को विधिवत सूचना भेज दी गई है। मामले में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और विभागीय स्तर पर भी आरोपी सिपाही के निलंबन और विभागीय जांच के लिए पत्राचार किया जा रहा है।














