भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बहुप्रतीक्षित बढ़ोतरी की घोषणा की। सरकार के इस फैसले के अनुसार, बढ़ी हुई दरें पूर्व प्रभाव यानी जनवरी से लागू मानी जाएंगी। वहीं, राज्य के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनर्स) को भी राहत देते हुए उनके महंगाई राहत (DR) में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश जारी किया गया है।
अक्टूबर के वेतन से नकद लाभ, 9 माह का एरियर्स तीन किस्तों में मिलेगा
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, कर्मचारियों को जनवरी से लेकर सितंबर तक के कुल 9 महीनों के एरियर्स (बकाया राशि) का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन (जो नवंबर में देय होगा) से बढ़े हुए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का सीधा नकद भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। त्योहारों और आगामी खर्चों के बीच सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिलेगा।
पेंशनर्स को जुलाई से मिलेगा महंगाई राहत (DR) में इजाफा
राज्य शासन ने सेवारत अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ वरिष्ठ पेंशनर्स के हितों का भी ध्यान रखा है। आदेश के तहत पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में जुलाई 2026 से 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य के विकास में अपना जीवन समर्पित करने वाले पेंशनर्स और कर्मठ कर्मचारियों के कल्याण व आर्थिक सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध है।
फैसले के प्रमुख बिंदु
- कर्मचारियों का डीए: 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जनवरी से प्रभावी मानी जाएगी।
- नकद भुगतान की शुरुआत: अक्टूबर माह के वेतन (नवंबर में देय) से जुड़कर आएगा बढ़ा हुआ डीए।
- एरियर्स का फार्मूला: जनवरी से सितंबर (9 महीने) की बकाया राशि का भुगतान 3 समान किस्तों में होगा।
- पेंशनर्स को लाभ: जुलाई 2026 से महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि लागू।














