केंद्र सरकार ने सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है। यह ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक 2,050 से 8,500 रुपए तक होगी। यह बदलाव 1 फरवरी 2026 से लागू होगा और पुराने अस्थायी टैक्स की जगह लेगा। भारत में फिलहाल सिगरेट पर कुल टैक्स लगभग 53 फीसदी है, जिसमें 28 फीसदी जीएसटी और लंबाई के हिसाब से अतिरिक्त टैक्स शामिल है। नई ड्यूटी के बाद जीएसटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, जिससे सिगरेट की कीमतें बढ़ेंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टैक्स का स्तर 75 फीसदी होना चाहिए, जो भारत में अभी कम है। सिगरेट निर्माता कंपनियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इनके शेयरों में गिरावट आ सकती है। सरकार ने पान मसाला पर नया सेस भी लगाया है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। देश में लगभग 10 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, जिनके लिए यह बदलाव महंगा साबित हो सकता है।
1 फरवरी से सिगरेट होगी महंगी

PeptechTime
1 जनवरी 2026, 09:01 am IST
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