पन्ना। अवैध गांजा की तस्करी करने वाले एक युवक को विशेष न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया है।


दिनांक 15 मई 2022 को थाना प्रभारी बृजपुर बखत सिंह ठाकुर को मुखबिर की सूचना मिली कि एक स्लेटी रंग की टाटा इंडिगो कार (नंबर WB-30N-0928) सिंहपुर-सतना मार्ग से कालिंजर (बांदा, उत्तर प्रदेश) की ओर अवैध गांजा लेकर जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार को रोका।


कार की तलाशी लेने पर डिग्गी में 23 पैकेट टेप से लिपटे अवैध गांजा बरामद हुआ। पूरे मादक पदार्थ को समरस कर तौला गया तो 22.350 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख 30 हजार 500 रुपये बताई गई।


कार चालक अरमान मोहम्मद (20 वर्ष, निवासी रानीगंज मोहल्ला, पन्ना) और उसके साथी वी.बी. साहू तथा उमाकांत उर्फ बेड़ा धुर्वा (दोनों उम्र 20 एवं 19 वर्ष, निवासी बारागढ़, उड़ीसा) को गिरफ्तार किया गया।


एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में लंबी सुनवाई के बाद माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) पन्ना श्री प्रदीप कुशवाह की अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी अरमान मोहम्मद को धारा 8/20(बी)(ii)(सी) के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में भी अतिरिक्त सजा दी गई।


अपर लोक अभियोजक श्री लक्ष्मीनारायण द्विवेदी ने मामले में मजबूत साक्ष्य पेश किए। जिला लोक अभियोजन संचालनालय पन्ना के सहायक मीडिया प्रभारी रोहित गुप्ता ने इस फैसले की जानकारी दी।


यह फैला अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है। पुलिस की सूचना पर त्वरित कार्रवाई और मजबूत अभियोजन के कारण आरोपी को सजा मिल सकी।